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शादी खर्चे के लिए सरकार की नई सबसिडी योजना

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शादी के सरकार की नई योजना

शादी खर्चे के लिए सरकार की नई सबसिडी योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शादी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शादी अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, यूपी सरकार द्वारा लड़कियों को शादी करने पर सरकार की ओर से मदद मिलेगी।

शादी अनुदान योजना के लिए कौन-कौन योग्य होंगे?

शादी अनुदान योजना को लागू करने के लिए जो भी योग्य होंगे। उनको निम्नलिखित बातों को मानना पड़ेगा।आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय यदि ग्रामीण क्षेत्र में हो तो उनकी 46,080 रुपये प्रति वर्ष आय होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति वर्ष से आय कम होनी नहीं चाहिए।

वह सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो व्यक्ति सभी श्रेणियां जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक के साथ-साथ सभी सामान्य वर्ग के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) प्रार्थी हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

अनुदान योजना की विशेषताएं क्या है:-

शादी अनुदान योजना की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है:-

यह योजना उन कम आय वाले परिवारों को लाभ देगी। जो अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

विवाह अनुदान का लाभ एक परिवार की 2 बेटियां उठा सकती है। शादी करने वाली बेटियों का उम्र 18 साल से ज्यादा होना जरूरी है।

इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के निम्न आय वर्ग के परिवारों को 2 लाख का अनुदान देने का लक्ष्य रखा गया था। 

इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में 400 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था। इस योजना में शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया है और प्रगति का व्यापक अवलोकन भी किया जा रहा है।

आवश्यक दस्तावेज क्या देने होंगे?

अपना आवेदन पत्र जमा करते समय आवश्यक दस्तावेजों को अवश्य जमा करें। वर और वधू दोनों का ही जन्म प्रमाण पत्र।

आधार कार्ड, सामुदायिक सर्टिफिकेट, पता का प्रमाण पत्र जैसे- (वोटर आईडी और राशन कार्ड)। शादी का कार्ड। बैंक खाते के विवरण के साथ बैंक पासबुक।  पासपोर्ट आकार की तस्वीर और शादी के बाद की संयुक्त तस्वीर जमा करनी होगी।

शादी अनुदान के तहत सब्सिडी कितनी मिलेगी?

शादी अनुदान योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को इस योजना के तहत 40,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। यह राशि सरकार सीधे प्रार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट जमा करेगी। इसके लिए खुद का बैंक खाता सरकारी बैंक में होना जरूरी है।

योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या है?

शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप को फॉलो करें:

सबसे पहले शादी अनुदान पोर्टल पर जाएं। कृपया उत्तर प्रदेश सरकार की शादी अनुदान वेबसाइट पर जाएं। जो है- http://www.shadianudan.upsdc.gov.in/

फिर “नया पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, आपको आवेदन पत्र दिखाई देगा। सभी विवरण के साथ फॉर्म भरने के बाद, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।

इस तरह से आप उत्तर प्रदेश सरकार से शादी करने पर मदद प्राप्त कर सकते हैं।

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